दिल्ली में प्रदूषणः AAP सरकार को SC की लताड़- कर्तव्यों का पालन न करने के बाद कोर्ट पर न डालें बोझ

Pollution in Delhi: वैसे, वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर और धुंध से पिछले 10 दिन से परेशान दिल्लीवासियों को एक रोज पहले यानी गुरुवार (नौ नवंबर, 2023) को रातभर हुई बारिश के कारण राहत मिली और राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता में शुक्रवार को स्पष्ट सुधार देखा गया।

तस्वीर का इस्तेमाल सिर्फ प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (फाइल)

Pollution in Delhi: दिल्ली में खतरनाक वायु प्रदूषण के स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आप सरकार से कहा है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन न करने के बाद अदालत पर बोझ न डाले। शुक्रवार (10 नवंबर, 2023) को कोर्ट की यह टिप्पणी देश की राजधानी और उसके आसपास के इलाकों में वायु के गिरते स्तर से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आई। जस्टिस संजय किशन कौल के नेतृत्व वाली बेंच की ओर से यह साफ किया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में ऑड-ईवन योजना (कार राशनिंग स्कीम) शुरू करने का निर्णय सरकार को लेना है। अदालत इस संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं करेगी।

बेंच की ओर से यह भी बताया गया कि अदालत का सम-विषम योजना से कोई लेना-देना नहीं है। उसने कभी नहीं कहा कि इसे आसपास के राज्यों से दिल्ली में प्रवेश करने वाली टैक्सियों पर भी लागू किया जाना चाहिए। जस्टिस कौल ने कहा- मैं आपसे सहमत हूं। हमने ऐसा कभी नहीं कहा। प्रदर्शन न करने और इसका बोझ न्यायालय पर डालने का प्रयास न करें। यही हो रहा है।

बेंच के मुताबिक, हमने जो कुछ मुद्दा उठाया था वह एक मुद्दा था जिसके बारे में एमिकस कह रहे थे कि वास्तव में यह ऑड-ईवन मदद नहीं करता है। यह मददगार साबित नहीं हुआ है। लेकिन अब आप कहते हैं, हम ऑड-ईवन लागू करेंगे और टैक्सियों पर भी ऑड-ईवन लागू करेंगे। क्या हमने आपसे टैक्सियों पर ऑड-ईवन लागू करने के लिए कहा था? हमने आपसे इसे लागू करने के लिए नहीं कहा।

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