हाथरस भगदड़: एसडीएम-सीओ सहित 4 सस्पेंड, SIT ने कहा- बड़ी साजिश की आशंका से इनकार नहीं

रिपोर्ट में कहा गया कि आयोजन समिति ने पुलिस के साथ दुर्व्यवहार किया। स्थानीय पुलिस को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने से रोकने का प्रयास किया गया। रिपोर्ट में साथ ही कहा गया है कि सत्संगकर्ता या प्रवचनकर्ता (भोले बाबा) को बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के भीड़ से मिलने की अनुमति दी गई।

हाथरस भगदड़ मामले में एसआईटी रिपोर्ट

Hathras stampede case: उत्तर प्रदेश सरकार ने हाथरस भगदड़ मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर मंगलवार को स्थानीय उप जिलाधिकारी (SDM), पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) और चार अन्य को निलंबित कर दिया। इस रिपोर्ट में घटना के पीछे बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में स्थानीय प्रशासन के स्तर पर भी लापरवाही होने की बात कही गई है जिसके कारण दो जुलाई को यह घटना हुई। रिपोर्ट में भगदड़ के लिए आयोजकों को जिम्मेदार ठहराते हुए दावा किया गया है कि उन्होंने भीड़ को व्यवस्थित करने के लिए कोई इंतजाम नहीं किए। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में जिला प्रशासन की भी जवाबदेही तय की गई है।

पुलिस-प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया

रिपोर्ट कहती है कि स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने आयोजन को गंभीरता से नहीं लिया और वे वरिष्ठ अधिकारियों को उचित सूचना देने में विफल रहे। हाथरस जिले के फुलरई गांव में स्वयंभू बाबा सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग में मची भगदड़ में 121 लोगों की जान चली गई थी। एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी समेत छह लोगों को अपने दायित्व के निर्वहन में लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए निलंबित कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि अपनी प्रारंभिक जांच में एसआईटी ने प्रत्यक्षदर्शियों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर भगदड़ के लिए मुख्य रूप से कार्यक्रम आयोजकों को जिम्मेदार ठहराया है। एसआईटी ने घटना के पीछे किसी बड़ी साजिश से इनकार नहीं किया है और गहन जांच की जरूरत बताई है।

बाबा के वकील का दावा, कुछ लोगों ने छिड़का जहरीला पदार्थ

छह जुलाई को स्वयंभू बाबा के अधिवक्ता ने दावा किया था कि कुछ अज्ञात लोगों द्वारा एक किस्म का जहरीला पदार्थ छिड़कने के कारण भगदड़ मची। जांच समिति ने कार्यक्रम आयोजकों और तहसील स्तर की पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी दोषी पाया। समिति ने कहा कि स्थानीय एसडीएम, सीओ, तहसीलदार, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में लापरवाही के लिए दोषी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि सिकंदराराऊ के उप जिलाधिकारी ने आयोजन स्थल का निरीक्षण किए बिना ही कार्यक्रम की अनुमति दे दी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित नहीं किया।
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