Atiq Ahmed समेत तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा, उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला
Atiq Ahmed appeared in court: माफिया से राजनेता बने अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। हालांकि, उमेश पाल के अपहरण का केस ऐसा पहला मामला है, जिसमें अतीक को दोषी पाया गया है।
अतीक अहमद
इसके अलावा इस मामले में अतीक के भाई अशरफ समेत सात आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। बता दें, अतीक अहमद करीब चार दशकों से अपराध की दुनिया में सक्रिय है। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, लेकिन यह पहला मामला है, जिसमें अतीक को सजा मिली है।
2006 में हुआ था उमेश पाल का अपहरण बता दें, 2004 में राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड के एक मात्र गवाह उमेश पाल का 2006 में अपहरण कर लिया गया था। पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें माफिया अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ भी शामिल था। उमेश पाल की बीती फरवरी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसका आरोप भी अतीक अहमद पर है।
कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा अतीक की पेशी के मद्देनजर कोर्ट के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। किसी को भी बिना जांच आने जाने नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ इस केस से जुड़े लोगों को ही कोर्ट परिसर तक आने की इजाजत है। इसके अलावा पुलिस अतीक के गुर्गों पर भी कड़ी नजर रखे हुए है।
सोमवार को नैनी जेल पहुंचा था अतीकअतीक अहमद 2019 से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था। उसे सोमवार को सड़क के रास्ते प्रयागराज की नैनी जेल लाया, जहां उसे स्पेशल सेल में रखा गया। अतीक के बैरक की निगरानी सीसीटीवी के माध्यम से सीधे लखनऊ मुख्यालय द्वारा की जा रही है। अतीक अहमद व उसके भाई को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत पहुंचाया गया।
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