बढ़ेंगी रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें, ED ने अग्रिम जमानत देने का किया विरोध, कहा- ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन को साबित करने वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे।
Robert Vadra
Robert Vadra: प्रवर्तन निदेशालय ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को दी गई अग्रिम जमानत पर सवाल उठाए। जांच एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की शर्तों का पालन न करने का आरोप वाड्रा पर लगाया है। ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह रॉबर्ट वाड्रा द्वारा जमानत शर्तों के उल्लंघन को साबित करने वाला एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करेंगे। वकील ने अदालत से समय मांगा, जिस पर न्यायमूर्ति सुधीर कुमार ने ईडी को दो सप्ताह का समय दिया और मामले को सितंबर में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हैं वाड्रा
प्रियंका गांधी के पति लंदन में संपत्ति की खरीद से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे हुए हैं, जिसकी अनुमानित कीमत 18 करोड़ रुपये से अधिक है। वाड्रा धन शोधन निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने ईडी के दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल ने उन्हें दी गई जमानत शर्तों का पालन करने में सहयोग किया है। उनके वकील ने कहा कि जब भी उन्हें बुलाया गया, तब वाड्रा जांच एजेंसी के सामने पेश हुए और सबूतों के साथ छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि मामले से संबंधित सभी दस्तावेज उनके मुवक्किल से जब्त कर लिए गए थे।
वकील ने कहा, वाड्रा का देश से भागने का इरादा नहीं
उन्होंने तर्क दिया कि ईडी के पास अपने आरोपों के पक्ष में कोई सामग्री नहीं है और रॉबर्ट वाड्रा का अपने आचरण के आधार पर देश से भागने का कोई इरादा नहीं है। वाड्रा के वकील ने दावा किया कि उनके मुवक्किल प्रेस रिपोर्ट पढ़ने के बाद खुद देश लौट आए कि ईडी उनकी जांच कर रही है। उनके वकील ने कहा, इससे यह स्पष्ट हो गया है कि रॉबर्ट वाड्रा का देश से भागने का कोई इरादा नहीं था और वह भारत में रहकर अपना नाम साफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
जनवरी 2019 में ट्रायल कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी से पहले जमानत दे दी थी। उनकी जमानत शर्तों में विदेश उड़ान भरने से पहले अनुमति शामिल थी और ट्रायल कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। अब ईडी की याचिका उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |
End of Article
अमित कुमार मंडल author
करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव ...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited