बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, अब दिल्ली हाईकोर्ट में 12 अगस्त को होगी सुनवाई

Puja Khedkar: बर्खास्त ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेडकर की दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई है। जस्टिस सुब्रमण्यम की बेंच ने मामले को 12 अगस्त तक टाल दिया है।

पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका पर आज नहीं हुई सुनवाई

Puja Khedkar: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर की याचिका पर सुनवाई के लिए 12 अगस्त की तारीख तय की। जिसमें जिला अदालत द्वारा उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के फैसले को चुनौती दी गई है। उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में अनुमति से अधिक अवसर पाने के लिए अपनी पहचान गलत बताई।

सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयासों के लिए पूजा ने बताई थी गलत पहचान

पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत की सुनवाई सोमवार को फिर से तय की गई है, क्योंकि न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ शुक्रवार को नहीं बैठी। दिल्ली उच्च न्यायालय में खेडकर की याचिका पिछले सप्ताह दिल्ली के पटियाला हाउस न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद आई है, जिसमें पाया गया कि उनके खिलाफ लगे आरोप सिविल सेवा परीक्षा में अतिरिक्त प्रयासों के लिए पहचान को गलत बताने से संबंधित है। ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने कहा कि पूरी साजिश का पता लगाने और साजिश में शामिल अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता स्थापित करने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।

UPSC ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए विभिन्न दस्तावेज किए तैयार

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश देवेंद्र कुमार जांगला ने कहा कि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में, उनका विचार है कि यह आरोपी के पक्ष में अग्रिम जमानत की विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है। न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में, आवेदक/अभियुक्त पर धारा 420/468/471/120बी आईपीसी और 66डी आईटी अधिनियम और 89/91 विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आरोप लगाया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने गलत बयानी करके शिकायतकर्ता को धोखा दिया है। गलत बयानी हासिल करने के लिए शिकायतकर्ता/यूपीएससी ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए विभिन्न दस्तावेज तैयार किए हैं। साजिश पूर्व नियोजित तरीके से रची गई है।

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