Puja Khedkar: पूजा खेडकर को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, पूर्व IAS अधिकारी की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ी

Puja Khedkar news: पूजा खेडकर को फिलहाल गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व आईएएस अधिकारी की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ाई।

पूर्व IAS अधिकारी की अग्रिम जमानत अवधि बढ़ी

मुख्य बातें
  • आयोग ने कहा कि पूजा खेडकर द्वारा की गई धोखाधड़ी की गंभीरता अभूतपूर्व थी
  • क्योंकि यह न केवल आयोग के खिलाफ थी, जिसकी परंपराएं बेजोड़ और बेमिसाल हैं
  • बल्कि आम जनता के खिलाफ भी थी, जिसमें देश के वे नागरिक भी शामिल हैं

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रोबेशनरी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर (Puja Khedkar) को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व प्रोबेशनरी भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी पूजा खेडकर को संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी परीक्षा में फर्जी पहचान के आधार पर निर्धारित सीमा से अधिक परीक्षा देने के मामले में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण की अवधि 5 सितंबर तक बढ़ा दी।

पिछले महीने यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ कई कार्रवाई की थी, जिसमें फर्जी पहचान के आधार पर सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षा देने के लिए उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना भी शामिल है। दिल्ली पुलिस ने भारतीय दंड संहिता, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी

31 जुलाई को यूपीएससी ने पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द कर दी और उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया, बुधवार को पूजा खेडकर ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उनके चयन और नियुक्ति के बाद यूपीएससी के पास उन्हें अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं है और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई केवल केंद्र के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा की जा सकती है।

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