Kisan Andolan: हाईवे पर लेकर नहीं जा सकते ट्रैक्टर और ट्रॉली, हाईकोर्ट ने दी प्रदर्शनकारी किसानों को हिदायत

farmers protest: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते उसने इसे लेकर मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला दिया है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि किसान हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते

farmers protest: प्रदर्शनकारी किसानों के मामले को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई, इस दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हाईवे पर ट्रैक्टर और ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते हैं, कोर्ट ने पंजाब सरकार को आदेश दिया कि बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा न होने दे कोर्ट ने कहा कि अधिकारों की बात तो सभी करते हैं, लेकिन संवैधानिक कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने कहा है आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा कर रहे हैं, हर कोई आपके मौलिक अधिकारों को जानता है लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी हैं, जिनका पालन करना आवश्यक है।

' लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों'

इसी के साथ पंजाब सरकार से भी कहा कि आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा न हों, यह कानून-व्यवस्था का मामला भी है, किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन इसके लिए उचित प्रतिबंधों की भी दरकार है।

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