Rahul Gandhi Defamation Case: 2 मई को HC राहुल गांधी की अपील पर सुना सकता है फैसला, बोले कांग्रेस नेता- गंभीर अपराध नहीं किया

Rahul Gandhi Defamation Case: जैसे ही मामले की सुनवाई आज शुरू हुई, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक के समक्ष तर्क दिया कि जिस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है वह न तो गंभीर है और ना ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है।

राहुल गांधी मानहानि मामले में दो मई को आएगा फैसला

Rahul Gandhi Defamation Case: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात हाईकोर्ट में मोदी सरनेम मामले में सजा की रोक की अपील पर अपना पक्ष रखा। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने कोई गंभीर अपराध नहीं किया है। होईकोर्ट इस मामले पर अगली सुनवाई दो मई को करेगी, शायद इसी दिन कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है।

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क्या कहा राहुल गांधी के वकील ने

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जैसे ही मामले की सुनवाई आज शुरू हुई, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक के समक्ष तर्क दिया कि जिस मामले में राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है वह न तो गंभीर है और ना ही इसमें नैतिक क्षुद्रता निहित है। सिंघवी ने न्यायमूर्ति हेमंत प्राच्छक की अदालत में अपने आवेदन में कहा- "एक जमानती, असंज्ञेय अपराध में दो साल की अधिकतम सजा का मतलब है कि वह अपनी लोकसभा सीट स्थायी रूप से खो सकते हैं, जो कि व्यक्ति और उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए बहुत गंभीर मामला है जिनका वह प्रतिनिधित्व करते हैं।"

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