सावरकर के खिलाफ टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को समन, अदालत ने व्यक्तिगत रूप से पेश होने का दिया आदेश

Rahul Gandhi News: राहुल गांधी के खिलाफ यह समन हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के बाद जारी किया गया है। अदालत ने राहुल गांधी को 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी

Rahul Gandhi News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पुणे की एक अदालत ने समन जारी किया है। अदालत ने 2 दिसंबर को राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया है। जानकारी के मुताबिक, यह समन हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत के बाद जारी किया गया है।

बता दें, सत्यकी सावरकर ने पुणे की एक अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में अपने संबोधन में कहा था कि सावरकर ने एक किताब में लिखा है कि उन्होंने और उनके पांच-छह दोस्तों ने एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें (सावरकर को) खुशी हुई थी। याचिका के अनुसार, सावरकर ने ऐसा कहीं नहीं लिखा है।

पुलिस की जांच में मिली सच्चाई

अदालत ने पुलिस को आरोपों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। विश्रामबाग थाने ने जांच की और कहा कि शिकायत में प्रथम दृष्टया सच्चाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) अमोल शिंदे की अध्यक्षता वाली एमपी/एमएलए की विशेष अदालत ने चार अक्टूबर को गांधी को समन जारी कर 23 अक्टूबर को पेश होने को कहा था। हालांकि, गांधी पेश नहीं हुए, क्योंकि बताया गया कि उन्हें समन प्राप्त नहीं हुआ है। याचिकाकर्ता सत्यकी सावरकर के वकील संग्राम कोल्हटकर ने बताया कि उन्होंने सोमवार को अदालत से अनुरोध किया था कि गांधी को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया जाए।

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