Rahul Gandhi: बाल-बाल बची राहुल गांधी की संसद सदस्यता, जानें क्या है 2 साल से ज्यादा सजा का नियम

Rahul Gandhi convicted : मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है। इससे पहले सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। साथ ही इस मामले में राहुल गांधी जमानत भी मिल गई है। मानहानि

राहुल गांधी को 2 साल की सजा।

Rahul Gandhi convicted : मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है। इससे पहले सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। साथ ही इस मामले में राहुल गांधी जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाते-जाते बची है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि मानहानि अपराध के लिए विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा होती है तो उसकी सदस्यता आयोग्य मानी जाएगी। ऐसे में राहुल गाधी की सदस्यता जाते-जाते बची है। हालांकि, अपनी इस सजा के खिलाफ राहुल के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई और वह सूरत से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

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दरअसल, 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव-प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि 'जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके सरनेम में मोदी ही क्यों है?।' इस बयान के खिलाफ गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में मानहानि की शिकायक की। उन्होंने कहा कि उनके सरनेम में भी मोदी है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 दिनों के लिए स्थगित कर दी। यानी राहुल के पास हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा।

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