Rahul Gandhi: बाल-बाल बची राहुल गांधी की संसद सदस्यता, जानें क्या है 2 साल से ज्यादा सजा का नियम
Rahul Gandhi convicted : मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है। इससे पहले सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। साथ ही इस मामले में राहुल गांधी जमानत भी मिल गई है। मानहानि
राहुल गांधी को 2 साल की सजा।
Rahul Gandhi convicted : मानहानि के मामले में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को दो साल की सजा हुई है। इससे पहले सूरत की सेशंस कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया। साथ ही इस मामले में राहुल गांधी जमानत भी मिल गई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाते-जाते बची है। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के अधिनियम की धारा 8(3) में प्रावधान है कि मानहानि अपराध के लिए विधायिका सदस्य को यदि 2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा होती है तो उसकी सदस्यता आयोग्य मानी जाएगी। ऐसे में राहुल गाधी की सदस्यता जाते-जाते बची है। हालांकि, अपनी इस सजा के खिलाफ राहुल के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प खुला हुआ है। उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई और वह सूरत से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। संबंधित खबरें
कर्नाटक के कोलार में राहुल ने दिया था विवादित बयान
दरअसल, 2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनाव-प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि 'जो लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके सरनेम में मोदी ही क्यों है?।' इस बयान के खिलाफ गुजरात सरकार में पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में मानहानि की शिकायक की। उन्होंने कहा कि उनके सरनेम में भी मोदी है और इससे उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। राहुल को सजा सुनाने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 30 दिनों के लिए स्थगित कर दी। यानी राहुल के पास हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील करने का विकल्प होगा। संबंधित खबरें
राहुल ने कहा-जानबूझकर बयान नहीं दिया
सेशंस कोर्ट में राहुल गांधी का पक्ष रखते हुए उनके वकील ने कहा कि उन्होंने जानबूझकर यह बयान नहीं दिया। राहुल की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वह नेता हैं और देश भर में घूमते हैं। वह लोगों की समस्याओं एवं उनकी आवाज उठाते हैं। उनके इस बयान से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। ऐसे में उन्हें इस मामले में कम से कम सजा मिलनी चाहिए। राहुल की इन दलीलों का विरोध करते हुए शिकायतकर्ता पक्ष ने कहा कि राहुल गांधी सांसद हैं। वह उस जगह बैठते हैं जहां देश के कानून बनते हैं। ऐसे में उन्हें अगर कम सजा मिलती है तो लोगों में गलत संदेश जाएगा कि नेताओं को कम सजा मिलती है। इसलिए कानून के मुताबिक कांग्रेस सांसद को अधिकतम सजा मिलनी चाहिए।संबंधित खबरें
अब कोई मोदी नाम भी नहीं ले सकता-दिग्विजय सिंह
कोर्ट की ओर से सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी वापस दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राहुल के वकील ने कहा कि साज पर उनकी ओर से माफी नहीं मांगी गई। वहीं, इस सजा पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि 'स्थिति ऐसी हो गई है कि अब कोई मोदी नाम भी नहीं ले सकता।' संबंधित खबरें
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
End of Article
आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
End Of Feed
© 2025 Bennett, Coleman & Company Limited