अब गुजरात हाईकोर्ट पर टिकी नजर, मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी ने लगाई है अर्जी

Modi Surname case: मोदी सरनेम केस में सूरत की दो अदालतों द्वारा राहत नहीं मिलने के बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है।

राहुल गांधी

मुख्य बातें
  • सेशंस कोर्ट से भी राहुल गांधी को नहीं मिली थी राहत
  • सेशंस कोर्ट के फैसले के खिलाफ गुजरात HC में अर्जी
  • मोदी सरनेम केस मामले में सुनवाई

Modi Surname case: मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी(Rahul Gandhi Plea in Gujarat Highcourt) की अर्जी पर गुजरात हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले सूरत सेशंस कोर्ट ने उनकी सजा माफी की अर्जी खारिज को कर दिया। सेशंस कोर्ट(Surat Sessions Court) ने निचली अदालत के फैसले पर मुहर लगा दी थी। ऐसी सूरत में राहुल गांधी के पास हाईकोर्ट में ही अपील का रास्ता बचा था। अगर गुजरात हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो वे अगली अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। बता दें कि आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत उन्हें सजा सुनाई गई थी।

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क्या था मामला

2019 में कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि यह समझ के बाहर है कि मोदी सरनेम वाले चोर क्यों होते हैं। उनके इस बयान पर बीजेपी के कुछ नेताओं ने आपत्ति जताते हुए माफी की मांग की थी। लेकिन राहुल गांधी ने इनकार कर दिया था। बाद में इस मामले को लेकर सूरत वेस्ट से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई। करीब चार साल की अदालती कार्रवाई के बाद सूरत की अदालत ने उन्हें दोषी माना और दो साल की सजा सुना दी। दो साल की सजा मिलने के बाद वो कानूनन सांसदी के लिए अयोग्य हो गए।

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अदालत के फैसले के बाद जब राहुल गांधी सासंदी के लिए अयोग्य करार दिए गए तो उन्होंने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं और वो किसी से डरते नहीं है। वो सांसद रहें या ना रहें आम लोगों की आवाज वो पहले की तरह उठाते रहेंगे। जिस तरह से लोकतांत्रिक मुल्यों का क्षरण हो रहा है उसके खिलाफ लड़ाई के लिए आगे आना ही होगा। पूरे विपक्ष को एक साथ आकर तानाशाही व्यवस्था के खिलाफ आवाजा उठानी होगी।

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