मानहानि मामले में सुल्तानपुर कोर्ट में पेश हुए राहुल, अमित शाह पर दिया था आपत्तिजनक बयान, 12 अगस्त को फिर सुनवाई

भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था।

Rahul Gandhi

राहुल गांधी की पेशी

Rahul Gandhi in Sultanpur Court: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी मानहानि के एक मामले में आज 26 जुलाई को सुलतानपुर की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट में पेशी के बाद राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट से रवाना हो गए। वह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अदालत में पेश हुए थे। शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडे ने कहा, उन्होंने (राहुल गांधी) आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्हें राजनीतिक कारणों से और उनकी छवि खराब करने के लिए फंसाया जा रहा है। उन्होंने अदालत द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया। अब, हमें 12 अगस्त, 2024 को सबूत पेश करना होगा।

इससे पहले राहुल गांधी आज सुबह सुल्तानपुर कोर्ट जाने के लिए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना हुए थे। यहां से लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे और फिर सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। मामला 2018 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस की जिला इकाई के अध्यक्ष अभिषेक सिंह राणा ने गुरुवार को बताया था कि राहुल गांधी 26 जुलाई को सुबह नौ बजे लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेंगे। वहां से वह कार से सुलतानपुर के लिए रवाना होंगे और अदालत में पेश होंगे।

अमित शाह के खिलाफ दिया था बयानभारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता विजय मिश्र ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर बेंगलुरु में 2018 में भाजपा के तत्कालीन अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाते हुए चार अगस्त 2018 को मानहानि का मामला दर्ज कराया था। अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को 20 फरवरी को जमानत दी थी।

जानिए क्या है पूरा मामला

साढ़े 5 साल पहले कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान एक प्रेस कांफ्रेंस में राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर एक आपत्तिजनक बयान दिया था। इस बयान के खिलाफ सुल्तानपुर के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया था। राहुल गांधी इसी मामले में 20 फरवरी 2024 को अमेठी में अपनी 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' रोककर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। बीजेपी नेता विजय मिश्रा के वकील संतोष कुमार पांडेय के मुताबिक, अगर राहुल गांधी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले तो उन्हें अधिकतम दो साल की सजा हो सकती है।

दो जुलाई को कोर्ट में पेश नहीं हुए थे

इससे पहले राहुल गांधी को मानहानि के इस मुकदमे को लेकर इससे पहले दो जुलाई को कोर्ट में पेश होना था। हालांकि, राहुल गांधी तब कोर्ट में पेश नहीं हो पाए थे। राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि लोकसभा का सत्र चल रहा है इसलिए राहुल गांधी नहीं पहुंच पाए हैं। इसके बाद राहुल के वकील ने 26 जुलाई की तारीख मांगी थी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और बजट 2024 (Union Budget 2024) की ताजा समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited