'राहुल गांधी पटना कोर्ट में हाजिर हों', हेट स्पीच मामले में 25 अप्रैल को पेश होने का मिला आदेश
Modi Surname: मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, अब पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है, हाल ही में ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।
मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ीं
- पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है
- कहा कि अगली सुनवाई के दौरान राहुल फिजिकली नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा
- ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी
Rahul Gandhi Latest News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, 'मोदी सरनेम' (Modi Surname) मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर बुधवार को पटना कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया, बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 25 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी फिजिकली नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा।
कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से दूसरी तारीख मांगी थी वहीं उनकी सुशील मोदी की वकील के से बहस हुई सुशील मोदी के वकील ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है।
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राहुल गांधी के वकील ने आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी को 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में जाना है इस कारण राहुल गांधी आज अदालत में नहीं आ सके, 25 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।
गौर हो कि इस मामले में कोर्ट ने पहले ही राहुल गांधी को 12 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया था लेकिन राहुल बुधवार यानी 12 अप्रैल को पेश नहीं हुए, इसपर कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से अपनी बातें रखी गई जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि राहुल को अगली सुनवाई में फिजिकली मौजूद रहना होगा।
लोकसभा से राहुल की सदस्यता चली गई थी
हाल ही में ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता चली गई थी।
क्या है ये मामला
गौर हो का साल 2019 में BJP के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी ने पटना में केस दर्ज कराया था इसको लेकर पटना के MP-MLA कोर्ट ने 12 अप्रैल को राहुल गांधी को उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का समन जारी किया था, लेकिन राहुल कोर्ट नहीं पहुंचे।
'इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है'
'इन सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है' राहुल गांधी के इस बयान पर सूरत में बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने उनपर मानहानि का केस दर्ज करवाया था, इस मामले में 23 मार्च 2023 को गुजरात की सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल की संसद सदस्यता रद कर दी गई, राहुल को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया।
'वे लोग जेल में भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता'
राहुल गांधी मंगलवार को अपने संसदीय क्षेत्र वायनाड पहुंचे इस दौरान राहुल ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सांसद का टैग छीन सकती है। मेरा पद और घर ले सकती है। मैं सवाल पूछता रहूंगा।
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