'राहुल गांधी पटना कोर्ट में हाजिर हों', हेट स्पीच मामले में 25 अप्रैल को पेश होने का मिला आदेश

Modi Surname: मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं, अब पटना कोर्ट ने 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है, हाल ही में ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी।

मोदी सरनेम' मामले में राहुल गांधी की मुश्किलें और बढ़ीं

मुख्य बातें
  1. पटना कोर्ट ने राहुल गांधी को 25 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है
  2. कहा कि अगली सुनवाई के दौरान राहुल फिजिकली नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा
  3. ऐसे ही एक मामले में सूरत कोर्ट ने उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी

Rahul Gandhi Latest News: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पटना कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, 'मोदी सरनेम' (Modi Surname) मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने को लेकर बुधवार को पटना कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया, बताया जा रहा है कि कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर 25 अप्रैल को होने वाली अगली सुनवाई के दौरान राहुल गांधी फिजिकली नहीं हुए तो उनका बेल-बांड रद्द कर दिया जाएगा।

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कोर्ट में राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट से दूसरी तारीख मांगी थी वहीं उनकी सुशील मोदी की वकील के से बहस हुई सुशील मोदी के वकील ने कहा कि ये कोर्ट की अवमानना है।

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राहुल गांधी के वकील ने आवेदन देकर कोर्ट को बताया कि राहुल गांधी को 13 अप्रैल को सूरत की अदालत में जाना है इस कारण राहुल गांधी आज अदालत में नहीं आ सके, 25 अप्रैल को राहुल गांधी कोर्ट में उपस्थित रहेंगे।

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