मानहानि मामले में राहुल गांधी, सिद्धरमैया समेत कई नेताओं को नोटिस, भाजपा नेता की शिकायत पर एक्शन

Rahul Gandhi, Siddaramaiah and DK Shivakumar summoned: भाजपा नेता एस केशव प्रसाद ने नौ मई को शिकायत दायर की थी। शिकायत के अनुसार, एक विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार मेंं लिप्त होने के किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे।

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Rahul Gandhi, Siddaramaiah and DK Shivakumar summoned: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के खिलाफ यहां की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत में मानहानि का मामला दर्ज कराया है।
पूर्व एवं मौजूदा सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली इस अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) व 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध का संज्ञान लिया है तथा मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख निर्धारित की है। विशेष अदालत ने मंगलवार को इस संबंध में सभी प्रतिवादियों को समन जारी करने का निर्देश दिया।

नौ मई को दर्ज की गई थी शिकायत

भाजपा के राज्य सचिव एस केशव प्रसाद ने विज्ञापनों में झूठे दावे कर पार्टी की छवि बिगाड़ने का आरोप लगाने वाली यह निजी शिकायत नौ मई को दायर की थी। शिकायत के मुताबिक, केपीसीसी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले पांच मई को प्रमुख अखबारों में प्रकाशित विज्ञापन में दावा किया था कि राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उसने पिछले चार वर्षों में डेढ़ लाख करोड़ रुपये लूटे हैं। शिकायत के अनुसार, विज्ञापन में केपीसीसी की ओर से किए गए दावे पूरी तरह से बेबुनियाद, पूर्वाग्रह से ग्रसित और मानहानिकारक थे।
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