महिलाओं के लिए पुलिस में 33 प्रतिशत आरक्षण, इस राज्य सरकार ने दे दी मंजूरी
Reservation for Women: राजस्थान सरकार ने पुलिस में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी। इससे जुड़ी जानकारी उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास है।
फाइल फोटो।
Rajasthan News: राजस्थान मंत्रिमंडल ने पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने संबंधी एक प्रस्ताव को बुधवार को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पेंशनभोगियों को पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने तथा 3,150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटित किए जाने को भी मंजूरी दी गई।
पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती
बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेम चंद बैरवा ने बताया, 'विधानसभा चुनाव से पहले "आपणो अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र-2023" में हमने महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस बल में महिलाओं की न्यूनतम 33 प्रतिशत भर्ती करने का वादा किया था।' उन्होंने कहा कि इसी संबंध में आज मंत्रिमंडल की बैठक में राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा कार्मिक विभाग इस बारे में शीघ्र अधिसूचना जारी करेगा।
बैरवा ने कहा कि इस फैसले से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे और राजस्थान पुलिस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि साथ ही, महिलाओं से जुड़े मामलों में पुलिस और अधिक संवेदनशीलता के साथ काम कर सकेगी।
सरकारी कर्मचारियों के लिए लिया गया अहम फैसला
बैरवा ने बताया, 'मंत्रिमण्डल ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के हित में एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य सरकार के कार्मिकों की सेवानिवृत्ति पर अन्य पात्र सदस्य के नहीं होने पर स्थायी रूप से दिव्यांग बच्चों, आश्रित माता-पिता और दिव्यांग भाई-बहनों का नाम भी पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) में जोड़ा जा सकेगा।' उन्होंने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार के पेंशन नियमों के अनुरूप ही राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 67 एवं 87 में संशोधन किए जाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री शर्मा ने विधानसभा में राजस्थान विनियोग एवं वित्त विधेयक पर चर्चा के दौरान पेंशनर को राहत देते हुए 70 से 75 वर्ष के पेंशनर एवं पारिवारिक पेंशनर के लिए पांच प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि इस क्रम में राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम, 1996 के नियम 54बी को प्रतिस्थापित किए जाने की मंजूरी भी आज प्रदान की गई। विधि एवं न्याय मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि आज की बैठक में 3,150 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की स्वीकृतियां प्रदान की गईं। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे एवं राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।
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आयुष सिन्हा author
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