राजकोट गेम जोन हादसा: IPS, IAS अफसरों को भी आरोपी बनाए जाने की याचिका, कोर्ट ने SIT को जारी किया नोटिस

याचिका में तत्कालीन राजकोट पुलिस आयुक्त राजू भार्गव, नगर निगम आयुक्त आनंद पटेल और स्थानांतरित किए गए दो आईपीएस अधिकारियों और 25 मई की घटना के बाद निलंबित किए गए नौ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है।

राजकोट गेम जोन आग हादसा

Rajkot game zone fire: गुजरात के राजकोट की एक अदालत ने ट्रांसफर किए गए आईपीएस और आईएएस अधिकारियों और निलंबित किए गए अन्य अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर एसआईटी से रिपोर्ट मांगी है। एसआईटी टीआरपी गेम जोन अग्निकांड की जांच कर रही है। आपराधिक जांच याचिका में तत्कालीन राजकोट पुलिस आयुक्त राजू भार्गव, नगर निगम आयुक्त आनंद पटेल और स्थानांतरित किए गए दो आईपीएस अधिकारियों और 25 मई की घटना के बाद निलंबित किए गए नौ अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर की मांग की गई है। इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई थी।

SIT से 20 जून तक मांगी जानकारी

याचिकाकर्ता विनेश छाया का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील राजेश जालू ने कहा कि अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट बी पी ठाकर ने बुधवार को विशेष जांच दल (एसआईटी) को नोटिस जारी कर 20 जून तक सभी अधिकारियों के खिलाफ चल रही जांच की स्थिति रिपोर्ट मांगी है। याचिका में तर्क दिया गया कि जिन आधारों पर इन अधिकारियों का तबादला या निलंबित किया गया, वे एफआईआर दर्ज करने के लिए पर्याप्त थे। याचिकाकर्ता ने इन अधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या), धारा 337 (जल्दबाजी या लापरवाही से काम करके किसी को चोट पहुंचाना और मानव जीवन या दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालना) के तहत एफआईआर की मांग की।
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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव ...और देखें

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