Rajkot Gaming Zone Fire: 27 लोगों की मौत के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, कहा- कैसे दी गई गेमिंग जोन को अनुमति?

Rajkot TRP Game Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने रविवार को राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया है।

राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग

मुख्य बातें
  1. गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान लिया
  2. इस मुद्दे पर सोमवार, 27 मई को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी
  3. 'गेम जोन' के मालिक और प्रबंधक को हिरासत में लिया गया है
Rajkot TRP Game Zone Fire: गुजरात हाईकोर्ट ने राजकोट में टीआरपी गेम जोन में आग लगने की घटना पर स्वत: संज्ञान (suo motu cognizance) लिया, जिसमें कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई। इस मुद्दे पर सोमवार, 27 मई को गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई होगी वहीं कहा जा रहा कि हाईकोर्ट राज्य के खेल क्षेत्र पर निर्देश जारी कर सकता है।
गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम ज़ोन में भीषण आग मामले में गुजरात हाईकोर्ट की स्पेशल ब्रांच में सुनवाई हुई कोर्ट ने कहा कि यह मानव निर्मित आपदा है, बता दें कि राजकोर्ट अग्निकांड में मासूम बच्चों की जान जाने पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है।
हाईकोर्ट ने कहा कि निगम को ये बताना होगा कि कानून के किस प्रावधान के तहत इस गेमिंग जोन को संचालित करने की अनुमति दी गई थी
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