29 फरवरी के बाद Paytm नहीं दे पाएगा बैंकिंग सर्विस, RBI ने लिया बड़ा एक्शन

RBI Action on Paytm: रिजर्व बैंक ने अपने आदेश में कहा है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट, FASTag में डिपॉजिट व टॉप-अप को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

पेटीएम पर बड़ा एक्शन

RBI Action on Paytm: भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम (Paytm) पर बड़ा एक्शन लिया है। बुधवार को रिजर्व बैंक ने एक आदेश जारी करते हुए ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज मुहैया कराने वाली कंपनी पेटीएम पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिजर्व बैंक की ओर से कहा गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जा रहा है। यानी, अब पेटीएम नए कस्टमर नहीं बना सकेगी।

इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम की बैंकिंग सर्विस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में कहा गया है कि 29 फरवरी, 2024 के बाद पेटीएम के किसी भी ग्राहक के खाते, वॉलेट, FASTag में डिपॉजिट व टॉप-अप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आरबीआई ने यह एक्शन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 35A के तहत लिया है।

पहले से जमा रकम की हो सकेगी निकासी

इसके साथ ही आरबीआई ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सेविंग्स बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट, फास्टैग समेत अन्य पहले से डिपॉजिट रकम की निकासी पर किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। इस रकम का इस्तेमाल बिना रोक-टोक होता रहेगा। बैंक ने ग्राहकों द्वारा सेविंग अकांउट, करंट अकाउंट, प्रीपेड इस्टूमेंट्स, फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड समेत अपने खातों से शेष राशि की निकासी व उपयोग की अनुमति दी है।

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