हरियाणा सरकार का फैसला, अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण आज से लागू

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को फ़ैसला दिया था कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है।

हरियाणा सरकार का अहम फैसला

Classification in Reservation of SC: हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति में उप-वर्गीकरण का आदेश जारी कर दिया है। हरियाणा में सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण में उप-वर्गीकरण का फैसला आज से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति के आरक्षण के वर्गीकरण को लेकर फैसला दिया था। इस फैसले को हरियाणा कैबिनेट में मंजूरी दी गई थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त, 2024 को फ़ैसला दिया था कि अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के आरक्षण में उप-वर्गीकरण किया जा सकता है। अदालत का कहना था कि एससी और एसटी एक समान नहीं हैं और कुछ जातियां बाकी से अधिक पिछड़ी हुई हैं। इस फैसले में कहा गया था कि राज्य सरकारें एससी और एसटी के कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षण में कोटा तय कर सकती हैं।

इसकी सबसे मुखर विरोधी मायावती रही हैं। लेकिन भाजपा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हरियाणा में भाजपा सरकार ने आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला ले लिया है। मायावती लगातार केंद्र सरकार से यह मांग उठाती रहीं कि इसके खिलाफ संविधान संशोधन बिल लाया जाए। भाजपा के कई दलित सांसदों ने भी इस संबंध में प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी।

End Of Feed