'कोटा के भीतर कोटा' वैध- SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

संविधान पीठ ने एक अगस्त को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के मामले पर फैसला दिया था। इस फैसले के माध्यम से कोर्ट ने अपने 2004 के निर्णय को पलट दिया था।

एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ रिव्यू याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर के खिलाफ दाखिल रिव्यू याचिका को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया।

संविधान पीठ ने सुनाया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के फैसले को रिव्यू करने की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें सकारात्‍मक लाभ प्रदान करने के ल‍िए अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के भीतर उप-वर्गीकरण को वैध ठहराने के पीठ के फैसले को चुनौती दी गई थी। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने द‍िया।
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