COVID-19: संशोधित गाइडलाइंस जारी, इन 6 देशों से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पहले RTPCR करना होगा अपलोड

COVID-19: सरकार ने जिन छह देशों के यात्रियों के लिए पहले आरटीपीसीआर अनिवार्य किया था, अब वहां के यात्रियों के लिए एक और नियम ऐड किया है। अगर कोई यात्री भारत के जरिए ट्रांजिट यानि कि दूसरे देश के लिए फ्लाइट लेता है, तब भी उसे आरटीपीसीआर की रिपोर्ट अपलोड करनी पड़ेगी।

इन छह देशों से आने वाले विदेशी यात्रियों को देना होगा RTPCR रिपोर्ट

COVID-19: केंद्र सरकार ने चीन समेत जापान, सिंगापुर, थाइलैंड, हांगकांग और दक्षिण कोरिया से आने वाले यात्रियों के लिए एक जनवरी से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य करने की घोषणा 29 दिसंबर को की थी। अब इस फैसले को संशोधित किया गया है। अब भारत से ट्रांसजिट करने वाले यात्रियों को भी आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट देना अनिवार्य हो गया है।

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भारत सतर्क

दुनिया भर में कोरोनो के बढ़ते मामलों के बीच, भारत यह सुनिश्चित करने में जुटा है कि देश पर इसका असर न पड़े। इसलिए सरकार विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए पहले से ही रैंडम कोविड टेस्टिंग पर जोर दे रही है। इसके बाद छह देशों से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर चुकी है। बाकी देशों के यात्रियों की रैंडम टेस्टिंग जारी है।

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संशोधित गाइडलाइंस

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