लालू, तेजस्वी यादव से जुड़े लैंड फॉर जॉब केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश को रखा सुरक्षित, अब 24 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने आज इस मामले में ED की ओर से दायर पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले में सुनवाई की। जिसमें कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को तलब करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

जमीन के बदले नौकरी पीएमएलए मामले में लालू, तेजस्वी यादव को तलब करने पर कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित

Land for Job Money Laudering Case: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को पूर्व रेल मंत्री और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य को पीएमएलए के तहत जमीन के लिए नौकरी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तलब करने पर आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत को 24 अगस्त को आदेश सुनाना है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने पूरक आरोप पत्र और ईडी के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और नौ अन्य आरोप-पत्रित आरोपियों को बुलाने पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

ईडी ने जांच की स्थिति से कोर्ट को कराया अवगत

ईडी ने 6 अगस्त को पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र दायर किया था। इस पूरक आरोप पत्र में ललन चौधरी, हजारी राय, धर्मेंद्र कुमार, अखिलेश्वर सिंह, रविंदर कुमार, स्वर्गीय लाल बाबू राय, सोनमतिया देवी, स्वर्गीय किशुन देव राय और संजय राय के नाम हैं। 6 जुलाई को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने समय दिया और निर्देश दिया कि ईडी सुनवाई की अगली तारीख तक एक अतिरिक्त/अंतिम आरोप पत्र दायर करेगा। अदालत के निर्देश पर प्रवर्तन निदेशालय के संयुक्त निदेशक भी पेश हुए थे। उन्होंने अदालत को जांच की स्थिति और एजेंसी द्वारा उठाए गए कदमों से अवगत कराया।

इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मीसा भारती और हेमा समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ ईडी पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी की ओर से ईडी के एसपीपी मनीष जैन स्नेहल शारदा के साथ अदालत में पेश हुए। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) ने स्पष्ट किया कि यह एजेंसी के पास अब तक मौजूद सबूतों और सामग्रियों के आधार पर एक पूरक आरोप पत्र है। इससे पहले , अदालत ने ईडी को जांच में तेजी लाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि ईडी अगली तारीख तक एक अतिरिक्त/अंतिम आरोप पत्र दायर करेगा इस मामले में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी , उनकी बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव के साथ अमित कत्याल और हृदयानंद चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अमित कत्याल को छोड़कर सभी आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। 28 फरवरी को कोर्ट ने राबड़ी देवी, मीसा भारती, हेमा यादव और हृदयानंद चौधरी को नियमित जमानत दे दी थी। जमीन के बदले नौकरी धन शोधन मामले में अदालत ने 27 जनवरी को बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी , मीसा भारती, हेमा यादव, हृदयानंद चौधरी व अन्य आरोपियों को समन जारी किया था।

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