आजम खान और उनके परिवार को 7 साल की सजा, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट केस में लगा झटका

Azam Khan Fake Birth Certificate Case: उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया है। आजम, तंजीन और अब्दुल्ला को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है।

आजम खान, पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सजा।

Samajwadi Party News: उत्तर प्रदेश के रामपुर की एक अदालत ने गुरुवार को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता आजम खान, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को दोषी ठहराया। आजम, तंजीन, अब्दुल्ला को अदालत ने 7 साल की सजा सुनाई है। मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो बार जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है।

विधायक आकाश सक्सेना ने किया था मुकदमा

दो जन्म प्रमाण पत्र को लेकर अदालत ने तीनों को दोषी पाया जिसके आधार पर सजा सुनाई गई। इस मामले के मुख्य वादी विधायक आकाश सक्सेना हैं। आकाश सक्सेना ने वर्ष 2019 में दोहरे जन्म प्रमाण पत्र के इस्तेमाल को लेकर मुकदमा दर्ज कराया था। दोषी करार देने के बाद अब आजम खान की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। आयकर विभाग लखनऊ और CPWD टीम रामपुर पहुंच गई। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स का वैल्यूएशन हो रहा है।

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर बनवाया पासपोर्ट

मामला अब्दुल्ला आजम खान का दो बार जन्म प्रमाण पत्र जारी होने से जुड़ा है। अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट और विदेशी दौरे हासिल करने और सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे। रामपुर नगर पालिका द्वारा 28 जून 2012 को जारी किए गए पहले जन्म प्रमाण पत्र में रामपुर को अब्दुल्ला आजम खान का जन्मस्थान दिखाया गया था। जनवरी 2015 में जारी किए गए दूसरे जन्म प्रमाण पत्र में लखनऊ को उनका जन्मस्थान दिखाया गया।

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