Sambhal Mosque Row: स्थानीय अदालत 5 मार्च को करेगी जामा मस्जिद-हरिहर मंदिर मामले की सुनवाई
Sambhal mosque row update: 24 नवंबर 2024 को उस समय हिंसा भड़क गई जब मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किया जा रहा था।
संभल मस्जिद विवाद
Sambhal mosque row updated news: संभल की एक स्थानीय अदालत ने मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद और उसके सर्वेक्षण से संबंधित मामले में अगली सुनवाई की तारीख 5 मार्च तय की है। मुस्लिम पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील शकील अहमद वारी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक प्रति दायर की है, जिसमें सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया गया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग करने वाले नए मुकदमों पर विचार न करें।
'सुप्रीम कोर्ट ने सभी निचली अदालतों को निर्देश दिया है कि वे अगले आदेश तक किसी भी पूजा स्थल के सर्वेक्षण की मांग करने वाले नए मुकदमों पर विचार न करें। हमने उक्त आदेश की एक प्रति अदालत में दाखिल की है, जिसने सुनवाई की अगली तारीख 5 मार्च तय की है।' समाचार एजेंसी पीटीआई ने शकील अहमद वारी के हवाले से कहा।
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हिंदू पक्ष के इस दावे पर कि मस्जिद प्राचीन हरिहर मंदिर के ऊपर बनाई गई थी, वारी ने कहा कि अदालत फैसला करेगी। उन्होंने कहा, 'हम अदालत में साबित करेंगे कि यह हरिहर मंदिर नहीं बल्कि जामा मस्जिद थी हमारे पास सभी सबूत हैं।'
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हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील गोपाल शर्मा ने पुष्टि की कि अदालत 5 मार्च को मामले की सुनवाई करेगी। 'हमने अदालत में एक आवेदन दायर किया और मांग की कि जवाब देने का उनका अवसर अब समाप्त होना चाहिए अब इस मामले की सुनवाई 5 मार्च को होगी'
क्या है संभल मस्जिद मामला
सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन द्वारा दायर याचिका पर आए एक अदालत के आदेश के बाद 19 नवंबर को शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि उस स्थान पर पहले एक मंदिर मौजूद था। 24 नवंबर को जब मस्जिद का दोबारा सर्वेक्षण किया जा रहा था तो हिंसा भड़क उठी। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में चार लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए. पुलिस के मुताबिक, घटना में उनके 29 कर्मी घायल हो गये।
हिंसा प्रभावित शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश
हिंसा के बाद, 29 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने संभल ट्रायल कोर्ट को शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण से संबंधित कोई आदेश पारित नहीं करने का आदेश दिया, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार को हिंसा प्रभावित शहर में शांति और सद्भाव बनाए रखने का निर्देश दिया।
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