Sambhal Violence: पुलिस ने 2 और पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार, 24 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी; अब तक 59 लोगों को भेजा गया जेल
Sambhal Violence: संभल में मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान पथराव की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने 2 और पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक, इस मामले में अब तक अब तक 59 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिनमें से 19 को थाना नखासा क्षेत्र से और 40 को कोतवाली संभल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था।
संंभल पुलिस ने 2 और पत्थरबाजों को किया गिरफ्तार
Sambhal Violence: संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुए पथराव की घटना में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक केके बिश्नोई ने कहा कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान खग्गू सराय के मोहसिन और हिंदूपुरा के हुसैन के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि अब तक 59 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जिनमें से 19 को थाना नखासा क्षेत्र से और 40 को कोतवाली संभल क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है।
24 लोगों के खिलाफ जारी किए गए गैर जमानती वारंट
अधिकारी ने बताया कि थाना नखासा क्षेत्र में कुल 24 एनबीडब्लू (गैर जमानती वारंट) जारी किए गए हैं। जल्द ही 55 और एनबीडब्लू जारी किए जाएंगे। एसएसपी ने संभल की घटना के बारे में मौलाना से बात करने वाले एक युवक के वायरल वीडियो पर भी प्रतिक्रिया दी। एसएसपी बिश्नोई ने बताया कि मोहम्मद अकील नामक व्यक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौलाना से सलाह लेता हुआ दिखाई दिया। वीडियो में मौलाना ने पूछा कि हिंसा में मारे गए लोगों को शहीद कहा जाना चाहिए या नहीं। वह पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से बात कर रहा है। वह संभल का रहने वाला लग रहा है। उसकी पहचान की जा रही है। इसके लिए दो टीमें लगाई गई हैं। वह जिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहा था, उसका भी पता लगाया जा रहा है।
पथराव की घटना में गई थी चार लोगों की जान
24 नवंबर को मुगलकालीन मस्जिद की एएसआई द्वारा जांच के दौरान पथराव की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और अधिकारियों व स्थानीय लोगों समेत कई लोग घायल हो गए थे। इससे पहले संभल नगर पालिका द्वारा किए गए सर्वे में जर्जर अवस्था में पाए जाने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत संभल में 123 मकान और दुकानों को गिराने का नोटिस जारी किया गया था। संभल नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी मणिभूषण तिवारी ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1916 के तहत संभल नगर पालिका ने क्षेत्र के जर्जर भवनों का सर्वे किया था जिसमें 123 संरचनाएं जर्जर अवस्था में पाई गई थीं जो कभी भी गिर सकती हैं और जान-माल का नुकसान हो सकता है।
इसके बाद नगर पालिका ने सभी मकानों और दुकानों के मालिकों को नोटिस जारी कर संरचनाओं को ध्वस्त करने को कहा, अन्यथा नगर पालिका स्वयं उन्हें ध्वस्त कर देगी। गौरतलब है कि संभल हिंसा के बाद से जिला प्रशासन सरकारी जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। यह पहल 14 दिसंबर को जिला पुलिस और प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक मंदिर की पुनः खोज के बाद की गई। 1978 से बंद पड़ा शिव-हनुमान मंदिर 22 दिसंबर को फिर से खोला गया। संभल के लाडम सराय इलाके में खुदाई के दौरान स्थानीय प्रशासन को एक पुराना कुआं भी मिला।
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Shashank Shekhar Mishra author
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