विजिलेंस जांच से जुड़े अधिकारी पर समीर वानखेड़े का आरोप, जाति के नाम पर किया अपमानित
एनसीबी के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक वानखेड़े ने आरोप लगाया कि जांच अधिकारी ने उनकी जाति के लिए उन्हें परेशान और अपमानित किया।
समीर वानखेड़े, एनसीबी के पूर्व जोनल डॉयरेक्टर
आर्यन खान केस में विजिलेंस की जांच में एनसीबी के कुछ अधिकारियों के ऊपर सवाल उठाए गए हैं। जांच में पता चला कि आर्यन खान केस को जिस तरह से हैंडल किया जा रहा था उसमें कई तरह की अनियमितता थी। बता दें कि आर्यन खान की जब गिरफ्तारी जांच की जिम्मेदारी एनसीबी के तत्कालीन जोनल निदेशक समीर वानखेड़े पर थी। वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र उनके पिता की दो शादियों को लेकर एनसीपी नेता नवाब मलिक ने संगीन आरोप लगाए थे। राजनीतिक आरोप के बाद वानखेड़े और दूसरे अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच में जो कुछ बातें निकल कर सामने आई हैं उस पर समीर वानखेड़े ने ऐतराज जताया है।
जाति के नाम पर किया गया अपमानित
वानखेड़े का कहना है कि विजिलेंस टीम को लीड कर रहे ज्ञानेश्वर सिंह द्वारा मुझे और मुझसे जुड़े अन्य लोगों को परेशान करने और अपमानित करने के बाद मैंने इस साल सितंबर में एनसीएससी में शिकायत दर्ज कराई थी। मामला विचाराधीन है इसलिए मैं शिकायत के बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता और आयोग इस मामले को देखेगा, ”चेन्नई के समीर वानखेड़े ने कहा, जहां वह करदाताओं की सेवाओं के महानिदेशक के कार्यालय में तैनात हैं। हालांकि, अनुसूचित जाति आयोग की अपनी रिपोर्ट के अनुसार, सिंह की सतर्कता जांच के सार्वजनिक होने के एक दिन पहले, वानखेड़े ने 17 अक्टूबर को शिकायत दर्ज की थी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने समीर वानखेड़े द्वारा उस व्यक्ति के खिलाफ की गई शिकायत की जांच करने का फैसला किया है, जो उपमहानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने सतर्कता जांच की। आयोग ने यह भी कहा है कि सिंह के खिलाफ जांच पूरी होने तक कॉर्डेलिया मामले में एनसीबी द्वारा वानखेड़े के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे थे जांच
ज्ञानेश्वर सिंह ने विशेष सतर्कता दल का नेतृत्व किया और एनसीबी के महानिदेशक सत्य नारायण प्रधान को 3000 पन्नों की आंतरिक सतर्कता रिपोर्ट सौंपी। समीर वानखेड़े और उनकी टीम द्वारा क्रूज शिप कॉर्डेलिया पर ड्रग्स के भंडाफोड़ की जांच में सतर्कता विभाग को कई अनियमितताएं मिलीं। अपनी रिपोर्ट में सिंह ने कम से कम सात एनसीबी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की, जिनमें ब्यूरो के अधिकारी, मामले के दौरान ऋण लेने वाले और एनसीबी के मुंबई कार्यालय के अधिकारी और कुछ ऐसे अधिकारी शामिल हैं जिन्हें पहले ही चार्जशीट दी जा चुकी है।
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