संदेशखाली: तत्काल सुनवाई के लिए फिर SC पहुंची ममता सरकार, अर्जी सूचीबद्ध करने पर CJI लेंगे फैसला
Sandeshkhali case : ममता सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 'मामले पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि अदालत के आदेश पर रातोंरात अमल कर लिया जाए।'
Sandeshkhali case : संदेशखाली मामले को लेकर ममता सरकार बुधवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची। ममता सरकार ने शीर्ष अदालत से अपनी अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने के लिए इसे सूचीबद्ध करने की मांग की। दरअसर, कलकत्ता हाई कोर्ट ने संदेशखाली मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर सीबीआई और बंगाल सीआईडी में भी ठनी है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई मंगलवार को शाहजहां की कस्टडी लेने के लिए सीआईडी कार्यालय पहुंची थी लेकिन उसे बैरंग हाथ लौटना पड़ा।
वे चाहते हैं कि रातोंरात आदेश पर अमल हो-सिंघवी
ममता सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 'मामले पर तत्काल सुनवाई करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि अदालत के आदेश पर रातोंरात अमल कर लिया जाए।' इस दलील पर जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सिंघवी से कहा कि अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने का अनुरोध उन्हें प्रधान न्यायाधीश के समक्ष उठाना होगा।
गत 5 जनवरी को ईडी टीम पर हुआ हमला
बता दें कि इस मामले में ईडी एक्शन में है। जांच एजेंसी ने शाहजहां शेख सहित उसके सहयोगियों की 13 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है। बता दें कि गत पांच जनवरी को संदेशखाली में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की टीम पर हमला हुआ। आरोप है कि शाहजहां शेख के लोगों और समर्थकों ने टीम पर जानलेवा हमला किया। इस हमले के बाद टीएमसी नेता शाहजहां फरार था लेकिन हाई कोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया।
शाहजहां को सीबीआई को सौंपने का आदेश
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी के अनुरोध पर सहमति व्यक्त करते हुए यह भी निर्देश दिया कि हमले के सिलसिले में 29 फरवरी को पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता शाहजहां शेख की हिरासत केंद्रीय एजेंसी को सौंप दी जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाली पीठ ने आदेश दिया कि निर्देशों का अनुपालन मंगलवार शाम तक किया जाए।
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