संजय सिंह को मिली जमानत, क्या केजरीवाल को भी मिलेगी राहत? आज दिल्ली HC में सुनवाई

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अपने जवाब में कहा है कि केजरीवाल ही कथित आबकारी घोटाले के किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता है और उसके पास इसके सबूत मौजूद हैं।

Arvind Kejriwal

अरविंद केजरीवाल

Hearing on Arvind Kejriwal Plea: दिल्ली आबकारी नीति मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या आज रिहाई मिल पाएगी। आप नेता संजय सिंह को मिली जमानत के बाद अब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को भी जमानत मिलने की आस जगी है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है जिस पर सभी की निगाहें हैं। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि संजय सिंह को मिली जमानत का केजरीवाल मामले पर कोई असर नहीं पडे़गा। एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर केजरीवाल को ही प्रमुख साजिशकर्ता बताया है।

संजय सिंह को मिली जमानत

जहां अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल नंबर दो में बंद हैं तो वहीं दूसरी और संजय सिंह 181 दिन बाद रिह हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल नंबर पांच से बाहर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी ने आपत्ति नहीं जताई थी। इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने संजय सिंह को जमानत देने का फैसला सुनाया। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संजय सिंह को दी गई जमानत को नजीर के तौर पर नहीं लिया जाएगा। इसका अर्थ है कि इस जमानत आदेश से अरविंद केजरीवाल समेत जेल में बंद अन्य आप नेताओं को ज्यादा राहत नहीं मिलने की उम्मीद नहीं है।

ईडी ने केजरीवाल को बताया मुख्य साजिशकर्ता

प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को अपने जवाब में कहा है कि केजरीवाल ही कथित आबकारी घोटाले के किंगपिन और प्रमुख साजिशकर्ता है और उसके पास इसके सबूत मौजूद हैं। एजेंसी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग अपराध के दोषी हैं। ईडी ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका के जवाब में अदालत में लंबा जवाब दाखिल किया है। आज दिल्ली हाई कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली इसी याचिका पर सुनवाई होगी। याचिका जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

ईडी ने अदालत में क्या-क्या कहा

अपने जवाब में ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि AAP, जो अपराध की आय का प्रमुख लाभार्थी थी, उसने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से अपराध किया है। ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, दिल्ली सरकार के मंत्रियों, आप नेताओं और अन्य लोगों की मिलीभगत से दिल्ली उत्पाद शुल्क घोटाले के सरगना और मुख्य साजिशकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर घोटाले में शामिल हैं।

जांच एजेंसी ने जवाब में कहा कि यह नीति साउथ ग्रुप को दिए जाने वाले लाभों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही थी और विजय नायर, मनीष सिसौदिया और साउथ ग्रुप के सदस्यों के लोगों की मिलीभगत से बनाई गई थी। ईडी ने कहा कि AAP ने अरविंद केजरीवाल के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है और इस प्रकार अपराध धारा 70, PMLA 2002 के अंतर्गत आते हैं।

27 मार्च को हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत

बता दें कि 27 मार्च को हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एजेंसी का रुख जाने बिना निर्णय नहीं लिया जा सकता है और ईडी को चुनौती पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। ईडी ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी अरविंद केजरीवाल को लिखित रूप में दी गई थी।

देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) और चुनाव के समाचार के लिए जुड़े रहे Times Now Navbharat से |

लेटेस्ट न्यूज

अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

End of Article

© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited