संभल मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लेगी निचली अदालत, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, जानिए क्या-क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि संभल में शांति बनी रहे। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। क्या-क्या कहा अदालत ने पढ़ें।

संभल मस्जिद सर्वे मामला

Sambahl Mosque Survey: संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को निचले कोर्ट के आदेश को चुनौती देने की छूट दी है। मुस्लिम पक्ष के अगले लीगल एक्शन/चुनौती देने तक चंदौसी कोर्ट सर्वे रिपोर्ट पर कोई एक्शन नहीं लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलाके में शांति और सद्भाव बना रहे। मामले में 6 जनवरी के बाद अगली सुनवाई होगी।

निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेगी सुप्रीम कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि संभल में शांति बनी रहे। हाईकोर्ट की इजाजत के बिना कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। संभल मस्जिद सर्वे को लेकर अहम निर्देश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत फिलहाल कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। संभल मस्जिद सर्वे मामले की सुनवाई अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा। मुस्लिम पक्ष के याचिका फाइल करने के तीन दिन के अंदर हाइकोर्ट मामले की सुनवाई करेगा। कोर्ट कमिश्नर सर्वे रिपोर्ट को जमा कर सकते हैं। जब तक हाइकोर्ट में सुनवाई शुरू नहीं हो जाती है, तभी तक ही निचली अदालत में ट्रायल पर रोक रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इलाहाबाद हाई कोर्ट को मुस्लिम पक्ष की याचिका दाखिल होने के तीन कार्य दिवसों के भीतर सुनवाई करने का आदेश दिया। इसने कहा, हमें उम्मीद और भरोसा है कि निचली अदालत इस मामले पर तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि उच्च न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करता और इस मामले में कोई आदेश पारित नहीं करता। पीठ ने राज्य सरकार को संभल में शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा दोनों समुदायों के सदस्यों को शामिल कर एक शांति समिति गठित करने का निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने संभल की निचली अदालत से कहा कि वह उसके समक्ष दायर की जाने वाली किसी भी रिपोर्ट को तब तक न खोले जब तक कि उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई न कर ले और मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आदेश पारित न कर दे। पीठ ने मुस्लिम पक्ष को जिला अदालत के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय जाने की सलाह दी। इसने मामले को लंबित रखा और इसे 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। संभल की शाही जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और जिला अदालत के 19 नवंबर के आदेश को चुनौती दी। जिला अदालत ने मुगल काल की मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश दिया था।

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