पहलवानों की अर्जी पर आगे सुनवाई नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा
Brij Bhushan Sharan Singh : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर महिला पहलवानों की ओर से यह अर्जी दायर की गई थी, वह पूरा हो गया है। महिला पहलवान चाहती थीं कि एफआईआर दर्ज हो, वह हो चुकी है। महिला पहलवानों को सुरक्षा भी दी जा चुकी है।
जंतर मंतर पर प्रदर्शन करते पहलवान।
जिस उद्देश्य के लिए अर्जी दायर हुई थी, वह पूरा हुआ-SC
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस उद्देश्य को लेकर महिला पहलवानों की ओर से यह अर्जी दायर की गई थी, वह पूरा हो गया है। महिला पहलवान चाहती थीं कि एफआईआर दर्ज हो, वह हो चुकी है। महिला पहलवानों को सुरक्षा भी दी जा चुकी है। इसलिए अब हम इस अर्जी पर सुनवाई बंद करते हैं। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता फिर भी कुछ चाहते हैं तो वे मजिस्ट्रेट अथवा हाई कोर्ट जा सकते हैं।
हम चाहते हैं कि जांच की निगरानी SC रिटायर जज करें
वहीं, पहलवानों के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि आरोपी टीवी चैनलों पर पीड़ितों की पहचान उजागर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी अपील एफआईआर दर्ज कराने के लिए थी। महिला पहलवानों को सुरक्षा भी मिल चुकी है। इसके अलावा यदि हमें कोई परेशानी है तो हमें दिल्ली हाई कोर्ट अथवा मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए कहा गया है। वकील ने आगे कहा, 'इस मामले की निगरानी जरूरी है क्योंकि दिल्ली पुलिस ने पहले एफआईआर दर्ज नहीं की थी। पुलिस पीड़ितों का बयान दर्ज करने के लिए भी तैयार नहीं थी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस मामले की जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज करेंगे लेकिन कोर्ट ने आगे सुनवाई करने से मना कर दिया।'
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आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने समाचारों की एक अंतर्दृष्टि और समझ विकसित की है। इ...और देखें
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