होमलाइव टीवीcitiesशहर फोटोजअगली
खबर

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई टाली, अप्रैल के पहले सप्ताह में होगी सुनवाई

जब एक वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दिन के दौरान सुनवाई के लिए एक नई याचिका का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने कहा, हम इसे नहीं ले सकते हैं।

Supreme courtSupreme courtSupreme court

सुप्रीम कोर्ट

Places of Worship Act: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई अप्रैल के पहले सप्ताह तक टाल दी। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई तीन न्यायाधीशों की पीठ करेगी। इससे पहले सुबह शीर्ष अदालत ने पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 की वैधता से संबंधित एक मामले में कई नई याचिकाएं दायर किए जाने पर अपनी नाराजगी जताई।

सीजेआई बोले, याचिका दायर करने की भी एक सीमा

जब एक वादी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने दिन के दौरान सुनवाई के लिए एक नई याचिका का उल्लेख किया, तो सीजेआई ने कहा, हम इसे नहीं ले सकते हैं। दिन की कार्यवाही की शुरुआत में वरिष्ठ अधिवक्ता जयसिंह ने मामले का जिक्र किया। सीजेआई ने कहा, याचिका दायर करने की एक सीमा होती है। इतने सारे आईए (अंतरिम आवेदन) दायर किए गए हैं कि हम शायद इस पर विचार न कर पाएं। उन्होंने कहा कि मार्च में तारीख दी जा सकती है।

शीर्ष अदालत ने 12 दिसंबर, 2024 के अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न हिंदू पक्षों द्वारा दायर लगभग 18 मुकदमों में कार्यवाही को प्रभावी रूप से रोक दिया, जिसमें वाराणसी में ज्ञानवापी, मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और संभल में शाही जामा मस्जिद सहित 10 मस्जिदों के मूल धार्मिक चरित्र का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण की मांग की गई थी। उसने तब सभी याचिकाओं को 17 फरवरी को प्रभावी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया था।

End Of Feed