SC का निर्देश-सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों, वीरता पदक विजेताओं को OROP के अनुरूप एरियर दे सरकार
Supreme Court on Arrears: : सुप्रीम कोर्ट ने सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों एवं वीरता पदक विजेताओं को वन रैंक वन पेंशन योजना के मुताबिक 30 अप्रैल 2023 तक एरियर देने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने एरियर का भुगतान करने के लिए समयसीमा भी निर्धारित की है।
सशस्त्र सेनाओं के पेंशन योग्य परिवारों को एरियर का भुगतान होगा।
28,000 करोड़ रुपए का एरियर बकाया
पूर्व सैन्यकर्मियों का एरियर साल 2019 से 2022 तक बकाया है। यह राशि 28,000 करोड़ रुपए है। शीर्ष अदालत ने कहा, 'एरियर की राशि इतनी ज्यादा है कि एक बार में भुगतान करने पर रक्षा प्रबंधन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।'
एक सप्ताह पहले भी हुई माममले की सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय है जब एक सप्ताह पहले ही शीर्ष अदालत ने एरियर भुगतान पर रक्षा मंत्रालय की गत 20 जनवरी की अधिसूचना वापस लेने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा था कि अधिसूचना वापस लिए जाने के बाद ही वह सरकार की कोई दलील सुनेगा। रक्षा मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना में कहा था कि ओआरओपी के एरियर के भुगतान चार किस्तों में किया जाएगा।
वृद्ध पेंशनर्स को सबसे पहले एरियर देने की बात कही
मामले की सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की 20 जनवरी की अधिसूचना उसके आदेश के खिलाफ है। कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से भुगतान किए जाने वाले एरियर, इसकी प्रकिया एवं प्राथमिकता पर नोट तैयार करने के लिए कहा। अदालत ने कहा कि हम चाहते हैं कि एरियर के भुगतान में एक तरीका हो जैसे कि वृद्ध पेंशनर्स को सबसे पहले एरियर मिलना चाहिए।
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