बेअंत हत्याकांड: राजाओना की याचिका पर SC में सुनवाई, राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर दया याचिका पर विचार करने का अनुरोध

न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

SC

राजोआना की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

मुख्य बातें
  • 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में SC में सुनवाई
  • SC का निर्देश, राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए पेश करें
  • राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध

Balwant Singh Rajoana Mercy Plea: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव को निर्देश दिया कि वह 1995 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के मामले में मौत की सजा पाए दोषी बलवंत सिंह राजोआना की दया याचिका राष्ट्रपति के समक्ष विचार के लिए पेश करें। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी के मिश्रा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने राष्ट्रपति से दो सप्ताह के भीतर याचिका पर विचार करने का अनुरोध किया।

सरकार की तरफ से नहीं हुआ कोई पेश

पीठ ने कहा, आज मामला विशेष रूप से रखे जाने के बावजूद भारत सरकार की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। पीठ केवल इस मामले के लिए एकत्र हुई थी। पिछली तारीख पर मामले को स्थगित कर दिया गया था ताकि सरकार राष्ट्रपति के कार्यालय से निर्देश ले सके कि दया याचिका पर कब तक निर्णय लिया जाएगा। यह ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता मौत की सजा पर है, हम सचिव को निर्देश देते हैं। भारत के राष्ट्रपति इस मामले को आज से दो सप्ताह के भीतर इस पर विचार करने के अनुरोध के साथ राष्ट्रपति के समक्ष रखेंगे।

मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी

अब इस मामले की सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। 25 सितंबर को शीर्ष अदालत ने राजोआना की याचिका पर केंद्र, पंजाब सरकार और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासन से जवाब मांगा था। 31 अगस्त, 1995 को चंडीगढ़ में सिविल सचिवालय के प्रवेश द्वार पर हुए विस्फोट में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री और 16 अन्य लोग मारे गए थे। जुलाई 2007 में एक विशेष अदालत ने राजोआना को मौत की सज़ा सुनाई थी।

राजोआना ने कहा है कि मार्च 2012 में उसकी ओर से शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) द्वारा संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत एक दया याचिका दायर की गई थी। पिछले साल 3 मई को शीर्ष अदालत ने उसकी मौत की सजा को कम करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि सक्षम प्राधिकारी उसकी दया याचिका पर विचार कर सकता है।

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अमित कुमार मंडल author

करीब 18 वर्षों से पत्रकारिता के पेशे से जुड़ा हुआ हूं। इस दौरान प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल का अनुभव हासिल किया। कई मीडिया संस्थानों में मिले अनुभव ने ...और देखें

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