SC का निर्देश, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिला वकीलों के लिए एक तिहाई पद करें आरक्षित
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेष महिला आरक्षण 2024-25 के चुनावों के लिए कोषाध्यक्ष पद से शुरू होगा। क्या-क्या कहा शीर्ष अदालत ने पढें।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश
Supreme Court Bar Association: सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) को महिला वकीलों के लिए एक तिहाई पद आरक्षित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024-25 चुनावों से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन पदों में न्यूनतम एक तिहाई महिला आरक्षण का निर्देश दिया है। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि एससीबीए के पदाधिकारियों का एक पद बारी-बारी से और रोटेशन के आधार पर विशेष रूप से महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाए।
महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण जरूरी
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह विशेष महिला आरक्षण 2024-25 के चुनावों के लिए कोषाध्यक्ष पद से शुरू होगा। अदालत ने निर्देश दिया कि एससीबीए की कनिष्ठ कार्यकारी समिति (9 में से 3) और वरिष्ठ कार्यकारी समिति (6 में से 2) में महिलाओं के लिए न्यूनतम 1/3 आरक्षण होगा। पीठ ने आदेश में कहा कि हमारा विचार है कि एससीबीए द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव के बावजूद, कार्यकारी समिति में कुछ पद बार की महिला सदस्यों के लिए आरक्षित होने चाहिए।
मौजूदा समित का कार्यकाल 18 मई को समाप्त
2024-25 कार्यकाल के लिए चुनाव 16 मई 2024 को होने हैं। वोटों की गिनती 18 मई 2024 को शुरू होगी। परिणाम 19 मई, 2024 को घोषित किए जाएंगे। वर्तमान समिति का कार्यकाल 18 मई, 2024 को समाप्त हो रहा है।
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