सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं, पीएम मोदी मानहानि मामले में याचिका खारिज, बढ़ीं मुश्किलें

24 फरवरी 2024 को पीएम मोदी की डिग्री से जुड़े मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था। अब सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को राहत नहीं मिली है।

अरविंद केजरीवाल को झटका

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को झटका लगा है। अदालत ने पीएम मोदी मानहानि मामले में उनकी याचिका खारिज कर दी है। शीर्ष अदालत ने आपराधिक मानहानि मामले में समन रद्द करने से इनकार करने के गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। मामला पीएम मोदी की डिग्री से जुड़ा हुआ है।

पीएम मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें गुजरात उच्च हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर उनकी टिप्पणी को लेकर मानहानि मामले में समन रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत की एक अलग पीठ ने इसी मामले में 8 अप्रैल को आप नेता संजय सिंह द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया था। पीठ ने कहा, हमें एक सुसंगत दृष्टिकोण रखना चाहिए।'

गुजरात हाई कोर्ट ने 16 फरवरी को सिंह और केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने मामले में उनके खिलाफ जारी समन को रद्द करने की मांग की थी। दोनों नेताओं ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा दायर मामले में एक ट्रायल कोर्ट द्वारा जारी किए गए समन और सत्र अदालत के समन के खिलाफ उनकी पुनरीक्षण याचिका को खारिज करने के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

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