कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामला, अप्रैल महीने में सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, मस्जिद के सर्वे पर रोक बढ़ी
Shahi Idgah mosque complex : मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक अगस्त 2024 के इलाहाबाद HC के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था। HC ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष की सभी 15 मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना था।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टे पर रोक बढ़ाई।
Shahi Idgah mosque complex : मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में कोर्ट की निगरानी में सर्वे कराने पर लगी रोक बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सर्वे पर रोक की अवधि आगे बढ़ा दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल महीने के पहले सप्ताह में होगी। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला आया। दरअसल, मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एक अगस्त 2024 के इलाहाबाद HC के फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था। HC ने अपने फैसले में हिंदू पक्ष की सभी 15 मुकदमों को सुनवाई के योग्य माना था।
सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी
पीठ ने कहा कि इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक जारी रहेगी जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दी गई थी। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 16 जनवरी को पहली बार उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर का अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी थी तथा इसकी देखरेख के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति पर सहमति व्यक्त की थी।
परिसर के हिंदू मंदिर होने का दावा
हिंदू पक्ष का दावा है कि परिसर में ऐसे चिह्न मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि वहां कभी मंदिर था। हिंदू पक्षों के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि मस्जिद समिति की अपील उच्च न्यायालय के 14 दिसंबर 2023 के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी और मामले में संबंधित आदेश निष्प्रभावी हो गए हैं। उन्होंने कहा,‘ये सभी याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं, क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपना आदेश बाद में सुनाया है।’जैन ने उच्च न्यायालय के बाद के आदेश का हवाला दिया, जिसमें उसने मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्षकारों की याचिका को खारिज कर दिया था, और फैसला सुनाया था कि मस्जिद के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है।
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आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने...और देखें
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