सुप्रीम राहत: Modi सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर Supreme Court ने लगाई रोक

Rahul Gandhi Modi surname case: मोदी सरनेम मामले में आज राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। इसी के साथ अब राहुल की संसद सदस्यता भी बहाल हो जाएगी।

Rahul Gandhi, PM Modi

Rahul Gandhi Modi Surname Case: मोदी उपनाम मानहानि मामले में सजायाफ्ता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को अधिकतम दो साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चहिए थी, गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया। इस फैसले के साथ ही कांग्रेस ने ट्वीट किया- यह नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है। सत्यमेव जयते। वहीं, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया- न्यायपूर्ण फैसला देने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का धन्यवाद।

वकीलों की दलील

इस आपराधिक मानहानि मामले में गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने अदालत से कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ ढेर सारे सबूत उपलब्ध हैं। वहीं, अभिषेक सिंघवी ने बचाव में कहा कि पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है, वह मोढ़ वणिक समाज से आते हैं। राहुल गांधी के वकील सिंघवी ने अपनी दलीलों में कहा कि शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी का मूल उपनाम मोदी नहीं है और उन्होंने बाद में यह उपनाम अपनाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जिन लोगों का नाम लिया था, उनमें से एक ने भी मुकदमा नहीं किया है। यह 13 करोड़ लोगों का एक छोटा सा समुदाय है और इसमें कोई एकरूपता नहीं है।

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