सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, जयराम रमेश ने इस फैसले को दी थी चुनौती

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जयराम रमेश ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल कर सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ प्रत्याशियों की वीडियो रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बारे में किए गए बदलाव को चुनौती दी है।

सुप्रीम कोर्ट

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। बता दें कि जयराम रमेश ने शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल कर सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ प्रत्याशियों की वीडियो रिकॉर्डिंग सहित इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के बारे में किए गए बदलाव को चुनौती दी है।

कब होगी सुनवाई?

इस मामले की सुनवाई 17 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी। हाल ही में सरकार ने सीसीटीवी कैमरे और वेबकास्टिंग फुटेज के साथ-साथ उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के सार्वजनिक निरीक्षण को रोकने के लिए चुनाव से संबंधित नियम में बदलाव किया है, ताकि उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

चुनाव आयोग की सिफारिश के आधार पर, केंद्रीय कानून मंत्रालय ने सार्वजनिक निरीक्षण के लिए रखे जाने वाले 'कागजात' या दस्तावेजों के प्रकार को प्रतिबंधित करने के लिए चुनाव संचालन नियमावली, 1961 के नियम 93 में संशोधन किया है।

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