सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को फिर झटका, अंतरिम जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया की पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सके।

Manish Sisodia

Manish Sisodiya: दिल्ली शराब नीति घोटाले में फंसे दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से फिर झटका लगा है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देने से फिलहाल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नियमित जमानत पर 4 सितंबर को सुनवाई करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि सिसोदिया की पत्नी का स्वास्थ्य इतना गंभीर नहीं है कि उन्हें अंतरिम जमानत दी जा सके।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एस.वी.एन. भट्टी की पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत और नियमित जमानत अर्जी पर सुनवाई 4 सितंबर को होगी। कोर्ट ने मामले को स्थगित करते हुए आदेश दिया। सिसौदिया की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से सिसोदिया को उनकी बीमार पत्नी से मिलने के लिए अंतरिम जमानत देने का आग्रह किया और कहा कि यह एक मानवीय और वास्तविक मुद्दा है। उन्होंने सिसोदिया की पत्नी की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट का हवाला भी दिया।

सरकार को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय

पीठ ने टिप्पणी की, दूसरा पक्ष कह रहा है कि पत्नी पिछले 23 साल से बीमार है। जब हम नियमित जमानत पर सुनवाई करेंगे तो हम इसे (पत्नी की चिकित्सीय स्थिति पर अंतरिम जमानत की याचिका) उठाएंगे। हम इसकी जांच करेंगे। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया गया। 14 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस जारी किया था और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जांच एजेंसियों से जवाब मांगा था, जिसमें उन्हें सीबीआई और ईडी मामलों में जमानत देने से इनकार कर दिया गया।

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