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नाड़ा तोड़ना रेप नहीं...इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इंकार

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के विवादित हिस्से को हटाने या संशोधित करने का अनुरोध किया गया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट के नाबालिग लड़की के साथ रेप की कोशिश से जुड़े फैसले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। याचिका में जजमेंट के उस विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि 'इस केस में पीड़ित के ब्रेस्ट को पकड़ना और पजामे के नाड़े को तोड़ने के आरोप के चलते ही आरोपी के खिलाफ रेप की कोशिश का मामला नहीं बन जाता'।

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याचिका में क्या था

इलाहाबाद हाई कोर्ट के 17 मार्च को दिए विवादित फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित में सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट के विवादित हिस्से को हटाने की मांग की गई थी। याचिका में मांग की गई थी कि कोर्ट केन्द्र सरकार/ हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल को निर्देश दे कि वो फैसले के इस विवादित हिस्से को हटाया जाए। इसके साथ ही याचिका में मांग की गई थी कि जजों की ओर से की जाने वाली ऐसी विवादित टिप्पणियों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से दिशानिर्देश जारी करें।

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