Bhopal Gas Tragedy Case: भोपाल गैस ट्रैजेडी मामले में पीड़ितों को झटका, SC में खारिज हुई मुआवजे की अर्जी

Bhopal gas tragedy: साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी केस के पीड़ितों को झटका लगा है। अधिक मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी खारिज हो गई है।

भोपाल गैस त्रासदी।

Bhopal gas tragedy: साल 1984 की भोपाल गैस त्रासदी केस के पीड़ितों को झटका लगा है। अधिक मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर अर्जी खारिज हो गई है। पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत में उपचारात्मक याचिका (क्यूरेटिव) दायर की थी। सरकार की इस अर्जी से पीड़ितों को अधिक मुआवजा मिलने की उम्मीद थी। कोर्ट ने कहा कि मामले की दोबारा सुनवाई पैंडोरा बॉक्स को खोलने जैसा होगा।

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कोर्ट ने कहा कि केस दोबारा खोलने से पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी

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मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ एवं जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि इस केस को दोबारा खोलने पर पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ेंगी। सरकार ने साल 2010 में क्यूरेटिव पिटीशन दायर कर डाउ केमिकल्स से 7,844 करोड़ रुपए का अतिरिक्त मुआवजा मांगा था। इस अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट 12 जनवरी 2023 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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