Haldwani: हल्द्वानी में नहीं चलेगा बुलडोजर, HC के फैसले पर रोक, SC ने कहा-रातोंरात 50 हजार लोगों को बेघर नहीं कर सकते
Haldwani Railway Encroachment: कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वह लोगों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से वनभूलपुरा के लोग डरे हुए हैं। उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है। पिछले कुछ दिनों से हल्द्वानी के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण पर उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
Haldwani Railway Encroachment: हल्द्वानी में रेलवे की 78 एकड़ भूमि पर अवैध कब्जा हटाने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए 4000 से ज्यादा परिवारों को राहत दी। साथ ही शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड सरकार एवं रेलवे को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि 50 हजार लोगों को रातोंरात बेघर नहीं किया जा सकता।
रेलवे और उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी करते हुए शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई सात फरवरी के लिए तय की। अदालत का फैसला आने के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'हम पहले कह चुके हैं कि यह रेलवे की जमीन है। हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे।'
हाई कोर्ट ने कहा- रेलवे भूमि पर बने अपने आशियाने खाली करने होंगे
बता दें कि रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने पर नैनीताल हाई कोर्ट अपना फैसला पहले ही सुना चुका है। हाई कोर्ट ने गत दिसंबर में अपने फैसले में कहा कि 4365 परिवारों को रेलवे भूमि पर बने अपने आशियाने को खाली करने होंगे। कोर्ट ने रेलवे से कहा कि वह लोगों को एक हफ्ते का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर सकता है। हाई कोर्ट के इस फैसले से वनभूलपुरा के लोग डरे हुए हैं। उन्हें बेघर होने का डर सता रहा है।
हल्द्वानी के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं
हल्द्वानी के लोगों को बेघर होने का डर सताने लगा है। काफी सालों से वनभूलपुरा के लोग यहां निवास कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि उनके जहां घर हैं वहीं उनके छोटे मोटे कारोबार हैं। कोर्ट के आदेश पर अगर कार्रवाई हुई तो उनके घर के साथ उनकी दुकानें भी ध्वस्त हो जाएंगी। ऐसे में बेघर होने के साथ ही वो पूरी तरह से बेरोजगार हो जाएंगे। पिछले काफी दिनों से हल्द्वानी के लोग सड़कों पर बैठे हुए हैं।
देश और दुनिया की ताजा ख़बरें (Hindi News) अब हिंदी में पढ़ें | देश (india News) की खबरों के लिए जुड़े रहे Timesnowhindi.com से | आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए Subscribe करें टाइम्स नाउ नवभारत YouTube चैनल
आलोक कुमार राव author
करीब 20 सालों से पत्रकारिता के पेशे में काम करते हुए प्रिंट, एजेंसी, टेलीविजन, डिजिटल के अनुभव ने समाचारों की एक अंतर्दृष्टि और समझ विकसित की है। इ...और देखें
End of Article
संबंधित खबरें
कोलकाता रेप केस: जूनियर डॉक्टरों ने खत्म की हड़ताल, 41 दिन बाद काम पर लौटने का ऐलान
केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह के बाद क्या अब सत्येंद्र जैन को मिलेगी जमानत? अदालत में इस दिन होगी सुनवाई
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आतिशी के पास क्या है सबसे बड़ी चुनौती? समझिए सारा गुणा-गणित
तिरुपति मंदिर के लड्डू में बीफ फैट और फिश ऑयल का इस्तेमाल, प्रसाद के सैंपल में हुई पुष्टि
पंजाब पुलिस के डीएसपी वविंदर महाजन गिरफ्तार, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का बड़ा एक्शन
© 2024 Bennett, Coleman & Company Limited