Citizenship Amendment Act: CAA लागू होने पर सीमा हैदर ने पति संग मनाया जश्न, PM मोदी के समर्थन में लगाए नारे

Citizenship Amendment Act: सीमा हैदर ने भी CAA के कार्यान्वयन के नियमों को अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार के कदम का स्वागत किया है। सीमा हैदर ने PM मोदी और CM योगी के जय के नारे भी लगाए। बता दें, सीमा हैदर ने पिछले साल अपने चार बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में दाखिल हुई थी और अब ग्रेटर नोएडा में रहती है।

सीमा हैदर ने CAA का किया स्वागत

Citizenship Amendment Act: पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर, जिन्होंने पिछले साल अपने चार बच्चों के साथ अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया था, ने भी सोमवार को CAA के कार्यान्वयन के नियमों को अधिसूचित करने के केंद्र के कदम का स्वागत किया है। CAA लागू होने पर सीमा हैदर ने अपने बच्चों और पति सचिन के साथ जश्न मनाया। सीमा हैदर ने PM मोदी और CM योगी की जय के नारे भी लगाए। इस मौके पर सीमा हैदर ने कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो कर दिखाया। उनके राज में हम सब सुरक्षित हैं। बता दें, सीमा हैदर लगातार इस बात को उठाती आई है कि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होता है। हिंदू धर्म अपनाने और ग्रेटर नोएडा निवासी सचिन मीना से शादी करने का दावा करने वाली सीमा हैदर ने कहा कि सीएए से उन्हें भारतीय नागरिकता पाने में मदद मिलेगी।

CAA के लागू होने पर खिले शरणार्थियों के चेहरे

वहीं हिंदू शरणार्थी परिवारों के मुखिया माने जाने वाले धर्मवीर सोलंकी ने कहा कि लगभग 500 लोगों को अब नागरिकता मिलेगी। धर्मवीर सोलंकी ने कहा कि मैं और मेरा परिवार एक दशक से अधिक समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। हम बहुत खुश हैं कि आखिरकार हमें भारतीय नागरिक कहा जाएगा। मुझे खुशी है कि मैंने 2013 में अपने वतन लौटने का फैसला किया। धर्मवीर सोलंकी ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे हमारे कंधों से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। CAA के लागू होने से यहां रहने वाले लगभग 500 पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी परिवारों को नागरिकता मिल जाएगी।

क्या है CAA ?

CAA नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का एक कानून है। 3 देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यक इसके तहत भारत की नागरिकता के पात्र होंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसियों को वहां धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता है। अगर 2014 से पहले भारत में आकर बसे हैं तो उन्हें भारत की नागरिकता मिलेगी।

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