सड़क हादसे पर अब सख्त कानून, हिट एंड रन केस में होगी 10 साल की सजा

Amit Shah On Hit And Run Case: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतााया कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। उन्होंने लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।

टक्कर मारकर भागना नहीं होगा आसान।

Criminal Laws News: अब सड़क दुर्घटना में टक्कर मारकर भागना आसान नहीं होगा। लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बतााया कि हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा मिलेगी। भारतीय कानूनों में बदलाव के प्रस्तावों में सड़क हादसे को लेकर भी प्रावधान शामिल है।

हिट एंड रन केस में अब मिलेगी 10 साल की सजा

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को लोकसभा में तीन नए आपराधिक कानून विधेयक के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी। अब वाहन चालक अगर सड़क दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो जाता है तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। नए प्रावधानों के मुताबिक वाहन चालक को पुलिस को सूचना देनी होगी, वरना पकड़े जाने पर दस साल कैद होगी।

सड़क हादसे को लेकर लोगों में होती है ये चर्चा

आम लोगों में सड़क दुर्घटना को लेकर एक बात काफी चर्चित है कि किसी को भी कुचलने वाला आरोपी चालक पुलिस थाने से ही जमानत पा लेता है। हादसे में मृतक के परिजन शव लेने के लिए अस्पताल और थाने के चक्कर काटते रहते हैं। या फिर घायल व्यक्ति अस्पताल और थाने जाने पर ही मजबूर रहते है और कई मामले में तो दोषी साबित होने के बाद भी जुर्माना देकर छूट जाते हैं। मगर कानून में बदलाव के बाद किसी शख्स की किसी की लापरवाही से मौत हो जाती है तो ऐसे में आरोपी के लिए छूटना आसान नहीं होगा।

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