फिलहाल नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर! सुप्रीम कोर्ट में 12 अगस्त को अगली सुनवाई, जानें खास बातें
SC on Shambhu border: शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में शक्रवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत में हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पक्ष रखा। अदालत ने कहा पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
सुप्रीम कोर्ट।
Court News: पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच शंभू बॉर्डर को लेकर छिड़ा विवाद सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत में हरियाणा की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए और उन्होंने अदालत से एक्सपर्ट का नाम फाइनल करने के लिए समय मांगा और सुनवाई टालने की अपील की। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी।
शंभू बॉडर पर बरकरार रहेगी यथास्थिति
सर्वोच्च अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि दोनों राज्य (पंजाब और हरियाणा) सरकार हमारे सुझाव पर विचार कर के हमें बताएं। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों राज्यों को समाधान करना चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होगी। तब तक शंभू बॉडर पर यथास्थिति बरकरार रहेगी।
हरियाणा वे सुनवाई टालने की अपील की
हरियाणा की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एक एक्सपर्ट का नाम देने को कहा था जो सरकार और आंदोलनकारी किसानो से बात कर सके। अभी नाम फाइनल करने में समय लग रहा है, इसलिए शुक्रवार तक सुनवाई टाल दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कहा की लोकतंत्र में अपनी बात को कहने का सबको अधिकार है।
हमें एक सप्ताह का समय दें- तुषार मेहता
हरियाणा सरकार ने कहा कि कोर्ट में किसानों की तरफ से कोई पक्ष नहीं है। न ही पंजाब हाई कोर्ट में था और न ही सुप्रीम कोर्ट में, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हम चर्चा करने और एक समिति गठित करने के लिए तैयार हैं। हमें एक सप्ताह का समय दें। सॉलिसिटर जनरल ने कहा इस सबका समाधान बॉर्डर को खोलना है।
कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास कुछ अच्छे सुझाव हैं, मान लीजिए कि अगर कोई एम्बुलेंस या वरिष्ठ नागरिकों को लेकर कोई कार आ रही है, तो वे पैदल नहीं जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्य सरकारों से नाम मांगे जो किसानों के साथ बात करेंगे।
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