Shambhu Border: अभी नहीं खुलेगा शंभू बॉर्डर, सुप्रीम कोर्ट का यथास्थिति बनाए रखने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि एक स्वतंत्र कमिटी बने जिसमें राज्य सरकार के लोग और कृषि एक्सपर्ट हों। पंजाब और हरियाणा कोर्ट को नाम सुझाएं जो इस कमिटी के सदस्य हो सकते हैं।

शंभू बॉर्डर नहीं खुलेगा

Shambhu Border: सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि फिलहाल शंभू बॉर्डर को नहीं खोला जाए और यथास्थिति बरकरार रखी जाए। साथ ही अदालत ने किसानों की मांगों का समाधान तलाशने के लिए उनसे बातचीत करने के लिए प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक स्वतंत्र समिति गठित करने का सुझाव दिया। हरियाणा सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने कहा कि जनता की परेशानियों को लेकर हम भी चिंतित है लेकिन ट्रैक्टर ट्रॉली पंजाब से दिल्ली की तरफ जाना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में SG तुषार मेहता हरियाणा सरकार की तरफ से पेश हुए।

सुनवाई के दौरान क्या-क्या हुआ पढ़ें

एसजी मेहता: हमें लोगों की असुविधा का ध्यान है, लेकिन बॉर्डर की दूसरी तरफ 500 ट्रैक्टर ट्राली बख्तरबंद के रूप में मौजूद हैं।

सुप्रीम कोर्ट: अगर वो बिना ट्रैक्टर के दिल्ली आते है तो? आपने क्या उनसे बात करने की कोशिश की? क्या आपने उनके भरोसा जीतने की कोशिश की? अगर आप बातचीत करने के लिए मंत्री भेजते हैं तो वे समझेंगे कि सरकार का पक्ष रखा जा रहा है। किसी दूसरे को भेजने की क्यों नही सोच रहे हैं?

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