शरद पवार गुट अगले आदेश तक ‘राकांपा-शरदचंद्र पवार' नाम का इस्तेमाल कर सकता है- SC का आदेश

शरद पवार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आयोग का सात फरवरी का फैसला 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव होने तक एक अंतरिम व्यवस्था है।

शरद पवार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट मे सुनाया फैसला

शरद पवार गुट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि शरद पवार गुट अगले आदेश तक राकांपा-शरदचंद्र पवार नाम का इस्तेमाल कर सकता है। शरद पवार ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मतदाताओं की जीत बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले समूह को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) घोषित करने के आयोग के छह फरवरी के आदेश के खिलाफ शरद पवार की याचिका पर अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट से जवाब मांगा। पीठ ने अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम मामले पर गौर करेंगे। पीठ ने शरद पवार को पार्टी चिन्ह के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग का रुख करने की अनुमति दी और आयोग को आवेदन के एक सप्ताह के अंदर समूह को चुनाव चिन्ह आवंटित करने का निर्देश दिया।

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