शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई अंतरिक रोक
Shashi Tharoor: सुप्रीम कोर्ट ने पीएम मादी के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली अदालत में शशि थरूर के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।
शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से राहत।
Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता व सांसद शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने पीएम मादी के खिलाफ टिप्पणी मामले में निचली अदालत में उनके खिलाफ चल रही कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया है और चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
बता दें, बीते महीने दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने की शशि थरूर की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने थरूर की याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 10 सितंबर को अदालत में पेश होने का आदेश दिया था।
क्या है मामला?
शशि थरूर के खिलाफ यह मामला 2018 का है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ने पीएम मोदी को 'शिवलिंग पर बैठा बिच्छू' कहा था। थरूर की इस टिप्पणी को लेकर काफी हंगामा मचा था, जिसके बाद बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। दिल्ली की निचली अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए थरूर को तलब किया था, जिसके बाद उन्होंंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने की मांग की थी।
ये था थरूर का पूरा बयान
28 अक्टूबर 2018 को बंगलौर लिटरेचर फेस्टिवल में शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ी टिप्पणी की थी। थरूर ने कहा था कि पीएम मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं। आप उन्हें अपने हाथ से हटा नहीं सकते और इसे चप्पल से भी मार नहीं सकते हैं। अगर हाथ से हटाया तो बुरी तरह से काट लेगा। थरूर के इस बयान के बाद काफी हंगामा मचा था।
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प्रांजुल श्रीवास्तव author
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