उद्धव ठाकरे-एकनाथ शिंदे विवाद पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बड़ी बेंच को सौंपा गया मामला

सु्प्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र राजनीतिक संकट पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने जानिए।

Supreme Court on Udhav-Shinde Case: उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच शिवसेना पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बेंच को मामला सौंप दिया है। अब 7 जजों की पीठ सुनवाई करेगी। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के रवैये पर भी सवाल उठाए। साथ ही उद्धव गुट को फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी।

अदालत ने क्या-क्या कहा

अदालत ने कहा कि पिछले साल 30 जून को महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए राज्यपाल द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बुलाना सही नहीं था। हालांकि अदालत ने पूर्व की स्थिति बहाल करने से इनकार करते हुए कहा कि ठाकरे ने शक्ति परीक्षण से पहले ही इस्तीफा दे दिया था।

महाराष्ट्र में पिछले साल शिवसेना के एकनाथ शिंदे गुट की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे नीत महा विकास आघाड़ी (एमवीए) सरकार गिरने और सामने आये राजनीतिक संकट से जुड़ी कई याचिकाओं पर सर्वसम्मति से अपने फैसले में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि शिंदे गुट के भरत गोगावाले को शिवसेना का व्हिप नियुक्त करने का विधानसभा अध्यक्ष का फैसला अवैध था।

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